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बैंकों पर सख्त हुआ TRAI, नहीं माने नए नियम तो 1 अप्रैल से नहीं भेज पाएंगे OTP

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Vidya Gyan Desk: TRAI Bank OTP: टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने नेटवर्क प्रोवाइडर्स को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले SMS चेकिंग फिल्टर को री-एक्टिवेट करने और ट्रैफिक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड का पालन नहीं करता है। यानी कि अगर कंपनियों ने नए नियमों को नहीं माना तो 1 अप्रैल से बैंक ओटीपी (Bank OTP) नहीं भेज पाएंगे।

टेलीमार्केटर्स को लिखे गए एक पत्र में TRAI ने लिखा कि ‘रेगुलेटरी की जरूरतों के पालन करने के लिए मुख्य संस्थाओं को काफी मौके दिए गए हैं। यूजर्स को रेगुलेटरी प्रोविजन के फायदों से दूर नहीं रखा जा सकता है। यानी कि यह फैसला किया गया है कि 1 अप्रैल 2021 से रेगुलेटरी जरूरतों का पालन न करने के लिए स्क्रबिंग में फेल किसी भी मैसेज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।’

जानकारी के अनुसार, TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग की। इस दौरान पूरे देश में 50 से ज्यादा टेलीमार्केटिंग फर्मों के साथ कॉप्लेक्स ब्लॉकचैन-बेस्ड SMS फिल्टरिंग सिस्टम को चालू करने के लिए बिजनेस कंपनियों द्वारा फेस की जाने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। जानी-मानी संस्थाओं को SMS नियमों को लागू करना होता है, जिसमें SMS स्क्रबिंग मौजूद होता है। इस प्रोसेस में प्रत्येक प्रिंसिपल संस्थाओं द्वारा पेश किए गए प्री-रजिस्टर्ड टेम्प्लेट के साथ SMS कंटेंट को मिलना शामिल है जो अपने ग्राहकों को कमर्शियल SMS भेजता है।

अभी तक की बात करें तो कंटेंट स्क्रबिंग में फेल होने वाले ट्रैफिक को भी डिलीवर करने का मौका दिया गया, जिससे यूजर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जानकारी के अनुसार, जिन्होंने नए SMS नियमों का अनुपालन किया था वो दोबारा OTP फेल की वजह बन सकते हैं। जो कि पहले नियमों के अनुपालन के वक्त हुआ और ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रति दिन में बहुत से टेम्पलेट आते हैं।

TRAI ने RBI से बैंकों को नए SMS नियमों के पालन करने के लिए समझाने की भी रिक्वेस्ट की है। इसमें बताया गया है कि बैंक नए नियमों का पालन करने में फेल हए हैं, जिसमें ग्राहकों के साथ उनका कॉन्टेक्ट भी खराब हो सकता है। ट्राई ने RBI को बताया कि टेलीकॉम कमर्शियल कम्यूनिकेशंस कस्टमर फॉक्स रेगुलेशन (TCCCPR), 2018 या पेस्की मैसेज के लिए नए SMS नियमों को टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा एक्टिवेट किया गया है और इसमें 17 मार्च, 2021 से कंटेंट स्क्रबिंग भी मौजूद है।

इस माह की शुरुआत में जब रेगुलेशन लागू किया गया था तो इससे सामान्य नागरिकों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि SMS और OTP जेनरेट करने में काफी खराबी थी। OTP फेल होने के चलते नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, आधार-एनेबल ट्रांजेक्शन, रेलवे टिकट बुकिंग और वेक्सीन रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस में बाधा आई थी। इसके बाद बैंक और पेमेंट कंपनियों ने नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों पर आरोप लगाया। उस दौरान उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) कंपनियां नए नियमों का पालन करने में फेल हुई थीं।

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